Rajasthan Death Certificate Form PDF

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राजस्थान प्रदेश के नागरिको मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है राजस्थान के मूल निवासियों के लिए और दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र भी बहुत आवश्यक होता है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता समय-समय पर पड़ती रहती है। किसी परिवार में किसी सदस्य मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी कामकाज में अनिवार्य रूप से संलग्न करने के लिए कहा जाता है। नागरिकों के सामने प्रमाण पत्र बनवाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है ,क्योंकि उन्हें सरकारी कार्यालय में एक कार्यालय दूसरे सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं ।जिससे श्रम और समय की विशेष रूप हानि होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे प्रदेश के नागरिको सरकारी दस्तावेजों को घर बैठे आवेदन मात्र करके प्राप्त कर सकते है ।राजस्थान प्रदेश की सरकार वर्तमान समय में सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को बनवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम करके नागरिकों की कार्यभार को कम कर दिया है। Death Certificate Form Pdf in Hindi Rajasthan , Death Certificate Rajasthan , Rajasthan Death Certificate , Death Certificate Download Rajasthan , मृत्यु प्रमाण पत्र फार्म राजस्थान Pdf , Death Certificate Form Pdf Rajasthan , Death Certificate Online Rajasthan

राजस्थान मृत्यु प्रमाण की आवश्यकता कहां- कहां पड़ती है :- 
1.मृत्यु प्रमाण पत्र आम नागरिक के जीवन में बेहद आवश्यक दस्तावेज माना जाता है
2. कानूनी तौर पर मृतक प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाता है ।इस कारण से मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए बेहद आवश्यक माना जाता है।
3.व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके सरकारी दस्तावेजों में इसे लगाने पर होना आगे के सरकारी सुविधा प्राप्त होती है।
4.मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता सरकारी कार्यालयों में सर्वाधिक होती है ।जैसा कि बैंक में राशन कार्ड( Rashan Card) नाम कटवाने के लिए प्राप्त करने के लिए एवं अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी यह बेहद आवश्यक दस्तावेज है।

मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बताए :-

1.प्रदेश के नागरिक को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के सिटीजन पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट।crsorgi.gov.inपर विजिट करें।
2.अब आगे की प्रक्रिया में आपको सिटीजन पोर्टल ओपन होने के बाद वहां पर जाकर आप स्वयं को रजिस्टर करें ।इसके बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके आपको सिटीजन पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
3.इसके बाद आपको सिटीजन पोर्टल मेल लोगिन होने के बाद अब सर्विस के ऑप्शन को सेलेक्ट करें ।उसके बाद मृत्यु प्रमाण पर जाएं और मृतक की मृत्यु प्रमाण आवेदन पत्र पर क्लिक करके आवेदन को ओपन करें।
4.आवेदन कि खुलते ही उसमें मांगी गई सभी जानकारी भली-भांति भरे ।जिनमें मृतक का नाम, पता ,एड्रेस और मोबाइल नंबर आदि होगा।
5.अब आपको सभी दस्तावेजों को अपलोड करके। फॉर्म को सबमिट करें ,इसके बाद एक बार पुनः चेक करके पेमेंट पेज पर जाएं।
6.आवेदक को इसके आगे डॉक्यूमेंट का पेमेंट के रूप में इसका चार्ज ₹10 लिया जाता है। यूपी सिटीजन पोर्टल पर पेमेंट सफलतापूर्वक कंप्लीट होते हैं ।आपकी पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है ।जिसे निकालकर आप अपने पास भविष्य के लिए रख सकते हैं।
7.अंत में आवेदक को 10 से 15 दिन के उपरांत प्रमाण पत्र बनकर उसे पोर्टल में इनबॉक्स में उपलब्ध हो जाता है ,जिसे प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं।

राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑनलाइन स्थिति जाँच कैसे करे :- 
1.मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑनलाइन आवेदन जांच करने के लिए आपको सर्वप्रथम राजस्थान पहचान राज की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
2.इसके ठीक बात पंजीकरण खोजे की लिंक पर प्रेस करें। अब आप आवेदन संख्या को दर्ज करना होगा। ऐसा करने के बाद आप आवेदन की स्थिति का जायजा ले सकेंगे।
3.मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन हेतु राजस्थान पहचान राज की आधिकारिक वेबसाइट (http://pehchan.raj.nic.in) पर जाएँ।
4.इसके बाद पंजीकरण खोंजे और सबंधित लिंक पर क्लिक करे। इसके बाद आपको अपनी आवेदन सख्या को दर्ज करना होगा ।जिसके बाद आप अपने आवेदन की स्तिथि की पूरी जांच करने में सक्षम होगे।
● मृतक के राज्य का नाम
● मृतक के जिले का नाम
● मृतक की मृत्यु
● मृत्यु की तिथि
● पंजीकरण संख्या (वर्ष में)
● कोड दर्ज करे

मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन से पूर्व की जानने योग्य आवश्यक शर्तें :-
1. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए या बेहद आवश्यक है कि मृतक की मृत्यु घर पर हुई हो।
2.वैसे तो कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति की मृत्यु किसी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में भी हो जाती है। तो ऐसे में उस घटना की संक्षिप्त में पंजीकरण करने का दायित्व निजी अथवा सरकारी अस्पताल का होता है।
3.एक एक बात ध्यान में विशेष तौर पर रखना चाहिए कि मृतक की मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होता है। इससे अधिक दिन बीत जाने पर उस क्षेत्र विशेष से संबंधी न्यायपालिका, ग्राम पंचायत अथवा राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अन्य स्थानीय प्राधिकरण के पास जाकर पंजीकरण कराना होगा। जो कि प्रदेश के नागरिकों के लिए जटिल कार्य साबित होता है।
4.मृत्यु प्रमाण प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन इसकी आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर मृतक का पंजीकरण करना होगा
5.आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि एक यूजर आईडी से केवल एक ही बार मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन आप कर सकते हैं।
7.एक से अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको उतने ही बार ही पंजीकृत करना होगा उसके बाद यूजर आईडी प्राप्त करनी होगी।

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