ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच को कहा जाता है। सरपंच के साथ-साथ ग्राम पंचायत में हर पांच साल बाद उपसरपंच के चुनाव भी होते हैं।

उप सरपंच गांव में अपनी भूमिका तब निभाता है। जब किसी कारणवश सरपंच इस्तीफा दे दें या सरपंच की मृत्यु हो जाए।

उप सरपंच के कार्य

उप सरपंच गांव के लोगों के कई प्रकार के दस्तावेज जैसे:-  मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि में अपने हस्ताक्षर करता है।

उप सरपंच का पद गांव में दूसरा सबसे बड़ा पद मारा जाता है। उप सरपंच को 5 साल के लिए चुना जाता है और उसके पश्चात पुनः नए चुनाव के साथ उपसरपंच के चुनाव भी होते हैं।

कई प्रकार की सरकारी योजनाएं जिनमें उपसरपंच अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत से संबंधित विकास कार्यों में सरपंच के साथ साथ उप सरपंच के हस्ताक्षर भी अनिवार्य है।

सातवें वेतन आयोग के पश्चात उप सरपंच की सैलरी 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति महीना होती है।