भारतीय संविधान में हर राज्य मैं एक राज्यपाल को चयनित किया जाता है। राज्यपाल को राज्य का प्रमुख कहा जाता है।
राज्यपाल एक राज्य की संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है तथा केंद्र सरकार का एजेंट होता है। राज्यपाल को 5 साल के लिए चुना जाता है।
5 साल के पश्चात पुनः नए राज्यपाल का चुनाव होता है। राज्यपाल को कई कारणों की वजह से राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले बर्खास्त कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार राज्यपाल को उनके पद से नहीं हटा सकती हैं। क्योंकि राजस्थान का मुख्य राज्यपाल है। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति को ही शक्ति प्रदान की गई है।
राज्यपाल के कार्य
राज्यपाल किसी भी राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है। राज्य सरकार की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में होती है। उसके नाम पर निर्णय लिया जा सकता है।
सातवें वेतन आयोग के पश्चात राजस्थान के राज्यपाल पद पर कार्यरत व्यक्ति की सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के राज्यपाल की सैलरी ₹350000 प्रति महीना है।