भारत के संविधान के अनुसार हर राज्य में एक उच्च न्यायालय बनाया गया है।
भारत के संविधान के अनुसार हर राज्य में एक उच्च न्यायालय बनाया गया है।
न्यायधीश को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत की जाती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति के पास राज्य के किसी भी न्यायालय से न्याय क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव होना जरूरी है।
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर कार्यरत व्यक्ति मुकदमों की सुनवाई करने के साथ-साथ जज और मजिस्ट्रेट के कार्यों की रिपोर्ट का विवरण भी देखते हैं।
High
Courts
Judges
Salary
साल 2016 में पूरे भारतवर्ष में सातवें वेतन आयोग के जारी होने के पश्चात भारत के Judges of High Courts की सैलरी ₹225,000 प्रति महीना है।
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