भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संसद में अलग-अलग रूप से निर्धारित किया गया है
भारत में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो देश में बनने वाले कई प्रकार के कानून में अपनी भूमिका निभाते हैं। गृहमंत्री व प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए, बिल को पास करके कानून बनाने में सहायता करते हैं।
लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं जिनमें से दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुल 238 राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों द्वारा सदस्य चुने जाते हैं।