Solar Pump Subsidy in Rajasthan 2021

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राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों कृषि कार्य में आ रही चुनौतियों को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से सोलर पंप योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे कृषि कार्य में सोलर एनर्जी की उपयोगिता को को माना जा रहा है। सरकार की तरफ से सोलर पंप अनुदान योजना चलाई गई है। यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत प्रारंभ की गई है। , राजस्थान कुसुम योजना 2021 , राजस्थान सोलर पंप सब्सिडी , Rajasthan Kusum Yojana 2021 , Solar Power Plant Project in Rajasthan ,कृषि बिजली कनेक्शन राजस्थान 2021 , 5 Hp Solar Pump Subsidy in Rajasthan 2021 , Rajasthan Solar Pump Agriculture Connection Scheme , Pradhan Mantri Solar Pump Yojana Rajasthan , How to Apply Online Rajasthan Solar Pump Yojana Form & Solar Pump Subsidy , Solar Power Plant Benefits , Required Documents Rajasthan Solar Pump Connection Scheme राजस्थान सोलर पंप योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज , राजस्थान सोलर पम्प कृषि कनेक्शन आवेदन फॉर्म ,

इस योजना के अंतर्गत  कृषकों को सोलर पंप की कुल लागत पर 60% अनुदान प्राप्त होगा और इसमें 40% कृषकों को अपनी तरफ से खर्च वहन करना होगा। यही नहीं इसमें आपको 30% का बैंक कर्ज भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ,कि वर्तमान समय में कृषि कार्य विद्युत आधारित हो गया है ,इसलिए उनके लिए योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है परंतु इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.जिन कृषक भाइयों के पास बिजली का कनेक्शन पहले से करा रखा है. अथवा सोलर पंप योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त कर कर रहे हैं .ऐसे किसान भाइयों को सोलर पंप योजना 2021-21  के लिए योग्य नहीं माने  जाएंगे. इस योजना को संचालित करने के लिए सरकार ने 11127 करोड़ रुपए का अनुदान budget रखा है और इतना ही नहीं 20 लाख कृषक भाइयों को सोलर पंप देने संकल्प लिया है।

राजस्थान सोलर पंप के तहत मापदंड ( Solar Pump Subsidy in Rajasthan 2021) :- 

1.) इस योजना का हिस्सा बनकर लाभ उठाने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 कृषि कार्य हेतु भूमि होना अनिवार्य है

2.) किसान के माध्यम से कृषि कार्य हेतु ड्रिप,स्प्रिंक्लर ,स्प्रिंकलर संयंत्र का निश्चित रूप से उपयोग किया जाता है

3.किसान के पास इसके अतिरिक्त जल  संग्रहण ढांचा कुछ इस प्रकार होना आवश्यक है

4.किसान के  माध्यम ग्रीन हाउस,लो-टनल्स,शेडनेट हाउस अथवा  ड्रिप पर सब्जियां ,फल,फूल बगीचे आदि का इस्तेमाल करने वाले योग्य किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

5.योजना में सोलर पंप अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए चयन प्रक्रिया में छोटे एवं सीमांत किसानों को पहले सेलेक्ट किया जाएगा।

6.यही नहीं जिन कृषकों के पास कृषि कार्य हेतु  डीजल पम्प सेट है  और इसके अलावा कोई  अन्य सिंचाई के लिए उर्जा का स्त्रोत उपलब्ध ना हो। उन्हीं को इस योजना के लिए योग्य होगे।

7.एक और अन्य स्थिती जिसके तहत जिन  किसानों का विधुत विभाग में बहुत पहले  से कृषि विधुत कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है । उनके द्वारा किए गए ही स्वीकार किया जाएगा

राजस्थान सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना के मुख्य लक्ष्य ( राजस्थान सोलर पंप सब्सिडी ) :-

1.) इस योजना के मूलभूत उद्देश्य किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराना है।

2.) राजस्थान सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना के तहत किसानों को बिजली का बिल नहीं देना होगा  जिससे वह और कृषि उन्नत हो सके ।

3.) राजस्थान सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना के अन्तर्गत के बिल में कम होगा जिससे किसान भाइयों को अतिरिक्त खर्च ना होकर विशेष रूप से बचत हो सके ।

4.) किसान को आर्थिक स्तर ऊपर उठाना इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को  उन्नत करना।

सोलर पंप क्षमता का निर्धारण पात्रता क्या है:- 

  1. इस योजना के तहत 0.5 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक भूमि के स्वामी कृषको को 3 HP क्षमता सोलर पम्प प्राप्त होगे।
  2. वहीं 1.00 हेक्टेयर या इससे अधिक अधिकृत किसानों को 5HP क्षमता सोलर पंप वितरित किए जाएंगे।
  3. इसके अतिरिक्त राज्य के डार्क जोन्स वर्गीकृत करके चिन्हित इलाको में नलकूप ,कुआँ होने की दशा में सोलर पंप के हेतु आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे।
  4. इसके साथ ही सतही जल स्त्रोत जैसे कि सामुदायिक पोंड,डिग्गी,जल हौज आदि होने की स्थिति में 3 HP क्षमता के सोलर पंप पर अनुदान दिया जाएगा।
  5. कृषि कार्य के लिए खेतों पर सोलर पंप संयंत्र लगवाने की प्रक्रिया में पॉवर ग्रिड से खेत की दूरी कम से कम 300 किलोमीटर होना जरूरी है।

सोलर पंप योजना आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:- 

1.आवेदक किसान  के पास  रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो होना चाहिए।

2.किसान का आधार कार्ड के साथ ही भामाशाह कार्ड की फोटोकॉपी होना आवश्यक है।

3.आवेदन पात्रता के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र

4.कृषक स्वयं के द्वारा प्रमाणित शपथपत्र हो

5.इसके अतिरिक्त सम्बंधित डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन प्राप्त करने के लिए नामांकन होने का प्रमाण पत्र हो

6.कृषि भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ की फोटोकॉपी

7.इसके साथ ही योजना के तहत सूचीबद्ध फर्म के एग्रीमेंट के कोटेशन की फोटोकॉपी भी होना जरूरी है

राजस्थान सोलर पम्प सब्सिडी योजना आवेदन कैसे करे:- 

1.सोलर पम्प कनेक्शन का लाभ लेने  लिए सर्वप्रथम आपको विधुत विभाग में रु 1000/- जमा कर आवेदन करें।

2.योजना में चयनित होने की दशा में अनुदान की राशि लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड लिंक पर क्लिक करे । फॉर्म भरने के बाद ठीक बाद  सभी दस्तावेज़ अटैच करे

3.) इसके बाद आगे की प्रक्रिया में अपने जिले के होर्टीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी कार्यालय में जाकर का सबमिट करें

4.राजस्थान सोलर पंप योजना के अंतर्गत जारी किये गए क्षमता के सोलर पम्प को खरीदने के आवेदन के साथ एग्रीमेंट पेपर फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।

5.अब आपको अनुदान की राशि योजना के अंतर्गत फर्म के बैंक खाते में ट्रान्सफर हो जाएगी।

6. आपको सरकार की और से सोलर पम्प की कीमत की 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी इसके साथ ही आवेदक को सिर्फ 40 प्रतिशत खर्च पास से वहन करना होगा।सोलर पंप के मेन्टेनेन्स की  पूरी जिम्मेदारी 7 वर्षों की अवधि तक आपूर्तिकर्ता कम्पनी की ओर से होगी।

7.यही नहीं आपको आपूर्तिकर्ता कंपनी माध्यम से सोलर पम्प का 7 वर्षों का निशुल्क बीमा कवर भी प्राप्त होगा।

इस आलेख को इंलिश में पढ़े :- Rajasthan Solar Pump Subsidy

राजस्थान सोलर पंप सब्सिडी फॉर्म 
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