उप राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है up rashtrapati ki salary उप राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है 2022 up rashtrapati ki salary kitni hoti hai उपराष्ट्रपति की सैलरी :- भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति का माना जाता है। ऐसे बात की जाए तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। उपराष्ट्रपति के हाथ में भी कई ऐसी शक्तियां होती है। जिनके कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के किसी कारणवश ना होने के कारण राष्ट्रपति के सारे कार्यों को संपन्न किया जाता है वाईस-प्रेजिडेंट , उपराष्ट्रपति के कार्य , उपराष्ट्रपति का वेतन , उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है , Vice President Salary , What is the vice president’s salary?, Salaries of the Vice President
- उपराष्ट्रपति पद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद बना जाता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को दर्जा मिलता है। उपराष्ट्रपति पद पर चयनित होने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
- उपराष्ट्रपति पद पर निश्चित अवधि तक एक व्यक्ति कार्यभार संभालता है। उसके पश्चात नए उपराष्ट्रपति का चयन होता है और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी जरूरी है। साथ ही वह व्यक्ति सरकार द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।
- उपराष्ट्रपति पद पर व्यक्ति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति के पास राज्यसभा की सदस्यता होनी जरूरी है।
- उपराष्ट्रपति पद का चुनाव एक निर्वाचित मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। जिसमें उम्मीदवारों को लेकर संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों द्वारा वोटिंग करवाई जाती है।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव कई प्रकार के विवाद और शंकाओं के समाधान के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति के उपस्थित ना होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यों को संपन्न किया जाता है।
- भारत में विधानसभा तथा लोकसभा द्वारा नए कानून को बनाने के लिए लाए गए बिल में राष्ट्रपति के साथ-साथ उपराष्ट्रपति द्वारा भी मंजूरी मिलती है और यह काम उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत व्यक्ति करता है।
- उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
- राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा वह सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे थे।
- उपराष्ट्रपति को किसी भी कारणवश कार्यकाल से हटाया भी जा सकता है। जिस दिन उपराष्ट्रपति पद पर चयनित होने वाले व्यक्ति द्वारा उप राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली जाती है। वह अगले 5 वर्ष के लिए देश का उपराष्ट्रपति रहता है।
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