भारत में लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्माण किया गया है।
भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। जो राष्ट्र में होने वाली राज्यसभा और लोकसभा चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रुप से सर्व शक्तिमान होता है।
भारत में चुनाव आयु का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है।
भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त आमतौर पर भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होता है और अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर कार्यरत व्यक्ति किसी भी पार्टी या सरकार के अंडर में कार्य नहीं करते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त देश में कई दिशा निर्देश और नियम की शक्तियां मुख्य चुनाव आयोग के अंडर में होती हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्यरत व्यक्ति देश में चुनाव से संबंधित कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर सकता है।